सुप्रीम कोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोट
19 मई, 2024 को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार ने दो लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त कार कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था।
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयॉन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। पिछले साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में सूद और मित्तल सहित आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में दो आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब मांगा, जिसमें मई 2024 में दो लोगों की जान चली गई थी। आदित्य अविनाश सूद (52) और आशीष सतीश मित्तल (37) को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि दुर्घटना में शामिल दो नाबालिगों की जगह उनके खून के सैंपल जांच के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
