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फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई पुराने वाहनों पर

IndiaPosted at: Aug 12 2025 9:29PM

नयी दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

श्रीमती गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि उनकी सरकार के निवेदन को शीर्ष न्यायालय ने स्वीकार किया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीज़ल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के विरुद्ध तत्काल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा , “हमने पुनर्विचार याचिका के माध्यम से यह आग्रह किया था कि वाहनों का मूल्यांकन केवल उनकी आयु के आधार पर न होकर, उनकी चालित दूरी और प्रदूषण स्तर के आधार पर किया जाए, ताकि वास्तविक प्रदूषण करने वाले वाहनों की ही पहचान और कार्रवाई हो।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हुए दिल्लीवासियों के हित में अपना पक्ष मजबूती से रखते रहेंगे। यह निर्णय हमारे उस संकल्प को मजबूत करता है कि विकसित दिल्ली की दिशा में हम पर्यावरण संरक्षण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखेंगे।”दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिन्द्र सिंह सिरसा ने कहा, “यह दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत है। दिल्ली सरकार ने शीर्ष न्यायालय में यह दलील दी थी कि वाहन का ‘एंड ऑफ लाइफ’ उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उससे निकलने वाले प्रदूषण और कुल किलोमीटर चलने के आधार पर तय होना चाहिए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजबूती से यह लड़ाई दिल्ली के लोगों की तरफ से लड़ी। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम दिल्ली के निवासियों को स्थायी राहत दिला पाएंगे।”उन्होंने कहा “हम दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। हम लोगों के पसंदीदा वाहनों को भी बचाएंगे और दिल्ली के पर्यावरण और हवा की गुणवत्ता को भी सुधारेंगे।”उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यालय ने आज अपने आदेश में कहा कि फिलहाल 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आजाद अशोक

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