नहीं मिलेगा कफ सिरप डॉक्टर की पर्ची के बगैर
अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप मिलना मुश्किल होगा।केंद्र सरकार ने कफ सिरप की ओटीसी बिक्री पर सख्ती दिखाते हुए ड्रग्स नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है।कफ सिरप की ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बिक्री को लेकर सख्त कदम उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स नियम-1945 में महत्वपूर्ण संशोधन का मसौदा जारी किया है।
इसका उद्देश्य तरल दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। सरकार ने इस मसौदे पर 30 दिनों के भीतर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सरकार ने कहा है कि तय अवधि में मिले सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा।अधिसूचना के अनुसार, इन नियमों को ड्रग्स (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा और ये राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद लागू होंगे। इसमें साफ किया गया है कि ड्रग्स नियम, 1945 के शेड्यूल में सिरप शब्द हटाया जाएगा, ताकि नियम अधिक स्पष्ट और प्रभावी बन सकें।
