मध्य प्रदेश

छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को 6 वर्ष की सजा, सश्रम कारावास एवं 3500 रू अर्थदंड

छिंदवाड़ा:नाबालिग बच्चिओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को 6 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500 रू के अर्थदंड से दंडित किया. घटना इस प्रकार है कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा महिला थाना में उपस्थित होकर रिर्पोट लेख करायी कि आरोपी शिक्षक अर्जुन थाना कोतवाली अंतर्गत स्कूल में पदस्थ था. आरोपी शिक्षक अर्जुन द्वारा 14 सितंबर 2024 को 10:30 से 04:30 बजे के बीच अपने स्कूल कक्ष के कमरे में अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ किया तथा बुरी नियत से उसके हाथो से दोनों नाबालिग छात्राओं को मोबाईल में अश्लील वीडियो दिखाया था और उसके साथ अश्लील हरकत किया था।

उक्त शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ धारा 75 बीएनएस, 9 (एम) (एफ)/10 पॉक्सो एक्ट अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. जहां श्रीमती तृप्ति पाण्डे विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) छिन्दवाडा द्वारा विचारण के दौरान आई साक्ष्य तथा अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के उपरांत आरोपी शिक्षक अर्जुुन को धारा 9 (एम) (एफ) सहपठित धारा 10 पक्सो एक्ट में 6-6 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 12 पाक्सो एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 3(2) (1) एस.सी./एस.टी. एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 3(1) (2) (द्ब) एस.सी./एस.टी. एक्ट में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 500 रुपये अर्थदण्ड दंडित किया गया. उक्त प्रकरण में शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार उईके द्वारा पैरवी की गई.वही विवेचना त्रिशला मित्तल उपनिरीक्षक एवं उमेश कुमार गोल्हानी निरीक्षक थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की गई.

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