दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी किए यातायात दिशा-निर्देश
नयी दिल्ली: दिल्ली के लाल किला के पास आगामी 22 सितंबर से होने वाले रामलीला आयोजन को लेकर यातायात पुलिस ने शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किए.यातायात पुलिस उपायुक्त निशांत गुप्ता ने शनिवार को बताया कि रामलीला के दौरान शाम 5:00 बजे से रात 12:00 बजे तक नेताजी सुभाष मार्ग पर डीटीसी बसों को छोड़कर सभी भारी वाहनों, ई-रिक्शा, सामान्य रिक्शा और ऑटो रिक्शा की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।
रामलीला मैदान में प्रतिदिन 25-30 हजार दर्शक पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। दर्शकों को छत्ता रेल चौक से रामलीला स्थल तक पैदल आना होगा। वाहन चालकों के लिए रिंग रोड के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी गई है। निजी वाहनों के लिए चांदनी चौक, आमैक्स मॉल और लाल किला के पास बहुमंजिला पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है।श्री गुप्ता ने लोगों से मेट्रो का उपयोग करने और निजी वाहनों से बचने की अपील की है, ताकि यातायात सुचारू रहे और दर्शकों को असुविधा न हो।
